होमलोन, आरजीईएस में निवेश से बचाएं टैक्स
टैक्स एक ऐसा विषय जिसके बारे में हममें से ज्यादातर लोग सोचना पसंद नहीं करते हैं। उलटे इनकम टैक्स का नाम आते ही हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि पूरे साल हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं और इसके लिए हम कई तरह के निवेश भी करते हैं लेकिन फिर भी कई बार हम इनमें उलझ जाते हैं। आपकी इसी टैक्स से जुड़ी उलझन को सुलझाकर आसान बनाते हैं टैक्स गुरू सुभाष लखोटिया। तो जानिए टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब टैक्स गुरू सुभाष लखोटिया से।
सवालःराजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम के नियमों में क्या बदलाव हुए है?
आयकर की धारा 80सीसीसी के तहत राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। सराकर ने 18 दिसंबर 2013 को नई आरजीईएसएस 2013 शुरु किया है और इस स्कीम के तहत पहली बार अधिकतम 50,000 रुपए तक के निवेश पर छूट मिलती है।
आरजीईएसएस में निवेश का 50 फीसदी ही छूट के तौर पर मिलता है। लेकिन ध्यान रहें कि सालाना 12 लाख रुपये से कम इनकम वाले ही इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए बीएसई 100, सीएनएक्स 100, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, ईटीएफ, एमएफ, एफपीओ, आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। जिनके पास पहले से डीमैट अकाउंट नहीं है ऐसे नए रिटेल निवेशकों को इसका फायदा हो सकता हैं।
निवेशक राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में वित्त वर्ष 2012-13 में निवेश कर सेक्शन 80सीसीजी की छूट ले सकते हैं। वहीं वित्त वर्ष 2013-14 में भी 50,000 रुपए का निवेश करके इस साल भी टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है।
सवाल : पिता को 6 महीने की बकाया तनख्वाह मिलाकर कुल इनक्म 13.50 लाख हुई है। क्या आरजीईएसएस में निवेश कर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं?
सेक्शन 80सीसीजी के तहत छूट के लिए 12 लाख रुपए से कम इनकम होना जरूरी है। लेकिन आप के पिता की इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए उनको आरजीईएसएस में निवेश कर छूट का फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ 12 लाख रुपए से कम इनकम वाले लोग ही आरजीईएसएस का फायदा ले सकते हैं।